SC ने सरकार से पूछा, क्यों न पुराने नोट बदलने की समय सीमा 31 मार्च कर दी जाए

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(AU)

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का निर्णय लिया है कि क्या केंद्र सरकार और आरबीआई  500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के बदलने की समय सीमा घटा सकता है जबकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च, 2017 तक बदले जा सकते हैं। नियम में बदलाव करने के खिलाफ दाखिल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए केंद्र और आरबीआई को इस संबंध में शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इन तीनों की याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि क्या गत आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वायदे के बावजूद आरबीआई नियम को बदल सकता है।

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