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संसद के मॉनसून सत्र में निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख की ग्रेच्यूटी को टैक्स फ्री करने वाला विधेयक पेश किया जा सकता है. हालांकि, अभी इस निजी क्षेत्र के कमर्मचारियों को 10 लाख की ग्रेच्यूटी पर टैक्स से छूट प्रदान की गयी थी.
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कर मुक्त ग्रैच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये किये जाने से संबंधित विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही निजी क्षेत्र के कर्मियों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा. जाहिर है कि इससे एंप्लॉयीज़ को रिटायरमेंट के वक्त ग्रेच्यूटी का अधिक पैसा मिलेगा.
17 जुलाई से मॉनसून सत्र
संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है. विधेयक में ग्रेच्यूटी भुगतान कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि केंद्र सरकार कर्मचारियों के आय स्तर में वृद्धि के आधार पर संसद के जरिये कानून में संशोधन का रास्ता अपनाये बिना कर मुक्त ग्रैच्यूटी की सीमा बढ़ा सके.