(Amar Ujala)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह दो साल के ट्रेनी पीरियड पर भर्ती करने का फैसला हुआ है।
सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी कार्रवाई से पहले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। कार्मिक विभाग के पत्र में कहा गया है कि इस सुधार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार ने सभी हितधारकों को नए कानून के अनुसार व्यापक दिशा-निर्देश जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।
