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आधार नंबर के लिए एनरॉलमेंट करने वाली एजेंसियां अब पंजीकरण में आनाकानी नहीं कर सकती। यूएडीएआई ने पंजीकरण एजेंसियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि तकनीकी खराबी और ऐसे ही दूसरे बहाने बनाकर पंजीकरण से इनकार करने को भ्रष्ट गतिविधि माना जाएगा। तय नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर जुर्माना और बार-बार गड़बड़ी होने पर उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा हमें इस बारे में कई शिकायतें मिल रही है, कि हमारी वेबसाइट पर सूचीबद्ध आधार पंजीकरण केंद्रों पर पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। कोई न कोई बहाना बनाकर पंजीकरण करने से इनकार किया जा रहा है। इस तरह की बहानेबाजी भ्रष्ट गतिविधि मानी जाएगी। पांडे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी पर पहली बार में 10,000 रुपये और दूसरी बार करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी भ्रष्ट गतिविधि में शामिल रहने वाली एजेंसियों को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
देशभर में आधार पंजीकरण के लिए 25,000 केंद्र हैं। सरकार ने इन सभी केंद्रों को बाहरी और निजी कार्यस्थल से हटकर सरकारी और नगर निगम परिसरों में स्थानांतरित होने को कहा है। ऐसा होने पर ये सीधे सरकार की निगरानी में आ जाएंगी।