(Hindustan)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों का कथित उल्लंघन करके ग्रीन एरिया में पेट्रोल पंप को अनुमति देने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को आड़े हाथ लिया।
जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने इस दलील पर आपत्ति जताई कि गाजियाबाद मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इसी जमीन पर पेट्रोल पंप चलाने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। बैंच ने कहा, ”आप ग्रीन एरिया में पेट्रोल पंप को अनुमति कैसे दे सकते हैं? आपने किस कानून के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया, हमें बताइए? आप हमें कानून का प्रावधान बताइए, हम देखेंगे कि आपने अनुमति कैसे प्रदान की?
बैंच ने कहा कि इन गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कल हर प्राधिकार इसी तरह से अनुमति देगा। आपको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए वरना भविष्य में कोई ग्रीन एरिया नहीं बचेगा। जब एनजीटी ने जीडीए के वकील से कानून के प्रावधान पर दलील देने को कहा तो वकील ने समय मांगा। इसके बाद एनजीटी ने मामला 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।