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रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सब्सक्राइबर्स से जुड़ा एक राहतभरा फैसला किया है। अब नौकरी खोने या चले जाने की सूरत में सब्सक्राइबर्स (ईपीएफओ सदस्य) अपने पीएफ अकाउंट में जमा 75 फीसद रकम निकाल सकेंगे। बेरोजगार हुए सदस्य इसके दो महीने के बाद अपने खाते में पड़ा बाकी का 25 फीसद पैसा निकालकर खाता बंद करा सकते हैं।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के चेयरमैन व केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि हमने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत सदस्य नौकरी जाने पर एक महीने बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार उन्हें दो महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती है।