खाते में 50 हजार रुपये जमा करने के लिए पैन नहीं अब आधार होगा जरूरी

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(AU)

अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को 31 दिसंबर से पहले आधार नंबर से लिंक नहीं कराया तो बैंक इसे बंद कर देगा। केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए और 50 हजार से ज्यादा रुपये का ट्रांजेक्शन करने पर आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी सरकार ने आधार को जरुरी कर दिया था।
पहले किया था अप्रैल तक लिंक कराना अनिवार्य

आयकर विभाग ने सभी बैंकों से कहा है कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक खोले गए खाताधारकों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। साथ ही कहा है कि 30 अप्रैल तक अपना केवाईसी डीटेल्स और आधार नंबर बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थानों को नहीं दिए तो खाते बंद हो सकते हैं।

आयकर विभाग ने कहा कि इन खातों के निर्बाध संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस ऐक्ट (एफएटीसीए) नियमों के तहत उपर्युक्त जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइ भी करना होगा।अगर खाताधारक ये डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में नाकामयाब रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।

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