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यूपी सरकार राज्य में सभी के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इसके लागू होने के बाद हर किसी को अपनी शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में मुस्लिमों को भी कोई छूट नहीं देगी। पंजीकरण न कराने वालों को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता के निर्देश दिए थे।
इसके बाद देश के कई राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल व बिहार में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है, लेकिन यूपी में विवाह पंजीकरण अभी तक लागू नहीं हो सका है।