(ND)
नाम की अलग-अलग स्पेलिंग की वजह से पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) को आधार नंबर से जोड़ने में आ रही दिक्कत को दूर कर दिया गया है। आपको सिर्फ अपने पैन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। बस इतने से ही यह काम हो जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए यह पहल की है।
इसके अलावा विभाग पैन को आसानी से आधार के साथ जोड़ने के लिए ओटीपी के जरिए सत्यापन का ऑनलाइन विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऐसा कर पाएंगे।
इस विकल्प में करदाता को बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए शर्त यही है कि दोनों ही दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि समान होनी चाहिए। दोनों की जन्मतिथि के मिलान होने पर पैन व आधार लिंक हो जाएंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार पहले ही पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना चुकी है। इसके लिए लोगों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है।