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हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में सात साल तक छूट मिलेगी। औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन कर अधिूसचना भी जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि जीएसटी में राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे।
इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिूसचना के मुताबिक ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को 60 फीसदी और बी-सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। छूट की अवधि 7 साल रहेगी।