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रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कार्ड कंपनियों से कहा कि वह ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी न करें और न ही मौजूदा कार्ड को अपग्रेड करें। इसका पालन नहीं करने पर कंपनी (कार्ड जारी करने वाली) को बिल की राशि का दोगुना, जुर्माना के रूप में देना होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता कंपनियों और थर्ड पार्टी एजेंट्स से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने को लेकर अपने ‘मास्टर’ दिशानिर्देश में आरबीआई ने कहा, ‘‘बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है।’’ यह दिशानिर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होंगे।
केंद्रीय बैंक ने आगे कहा अगर कोई अवांछित कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना अपग्रेड और एक्टिवेट किया जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता को उसका शुल्क लौटाना होगा तथा बिल की राशि का दोगुना जुर्माना देना होगा।