(DJ)
राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के कानून बनने से पुलिस को अपराध में आरोपितों और दोषियों के शारीरिक और बायोलाजिकल सैंपल लेने का अधिकार मिल जाएगा।यह अधिनियम बंदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेगा। लोकसभा ने इसे चार अप्रैल और राज्यसभा ने छह अप्रैल को पारित किया था। पुलिस को शारीरिक और बायोलाजिकल सैंपल लेने का अधिकार प्रदान करने के अलावा यह कानून मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में मदद के लिए किसी व्यक्ति की माप लेने या तस्वीरें लेने का आदेश देने का अधिकार भी प्रदान करता है। व्यक्ति के बरी होने की स्थिति में सभी डाटा को नष्ट कर दिया जाएगा।