सेबी ने 3 कंपनियों पर लगाया 35 लाख का जुर्माना

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(DJ)

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आज तीन कंपनियों पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने इन कंपनियों पर शेयरहोल्डिंग प्रकटीकरण का अनुपालन न करने और बनस फाइनेंस के शेयरों में धोखाधड़ी से व्यापार करने का आरोप लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनमोल फाइनेंस कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं सेबी ने हैंडफुल इनवेस्ट्रेड और बनस फाइनेंस पर संयुक्त रूप से 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इंटर्नल अलर्ट के आधार पर नियामक ने बनस फाइनेंस स्टॉक ट्रेडिंग में कथित अनियमितता और नवंबर 2010 से सितंबर 2011 के दौरान सेबी मानदंडों के संभावित उल्लंघन मामलों की जांच भी की।

इस अनियमितता के परिणाम स्वरूप कंपनी के स्टॉक की कीमत 9.37 रुपए बढ़कर 292.60 रुपए (सभी ट्रेडिंग दिनों में सर्किट फिल्टर सीमा को लांघते हुए) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जो कि कुल 283.23 रुपए का सीधा उछाल है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर फर्म ने पीएफयूटीपी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिसेज) नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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