NPS सब्सक्राइबर्स को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की देनी होगी जानकारी: PFRDA

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(DJ)

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाते का ब्योरा और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। पेंशन फंड नियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ग्राहकों के लिए एनपीएस का परिचालन आसान बनाने के इरादे से यह कदम उठाया है। एनपीएस के मौजूदा और नए खाताधारकों को अमेरिकी कानून ‘फटका’ के तहत भी एक फॉर्म भरकर सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा।

वित्त मंत्रलय के अनुसार एनपीएस के मोबाइल नंबर और बैंक खाते का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इससे एनपीएस के ग्राहकों को पेंशन योजना छोड़ते समय कोई परेशानी नहीं होगी। पीएफआरडीए ने मनी लांडिंग कानून के दिशानिर्देशों के तहत एनपीएस ग्राहकों के लिए ‘फटका’ और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआइ) के नियमों को भी एनपीएस ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एनपीएस के नए ग्राहकों को फटका का फार्म भरकर सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा जबकि मौजूदा ग्राहक ऑनलाइन यह फार्म भर सकते हैं।

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