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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। यह मामला माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा है। इसमें अदालत ने माल्या को सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन को हर्जाने के रूप में 9 करोड़ डॉलर (करीब 580 करोड़ रुपये) की राशि अदा करने का आदेश दिया है।
किंगफिशर एयरलाइंस ने 2014 में बीओसी एविएशन से चार विमान लीज पर लेने का अनुबंध किया था। बीओसी एविएशन ने तीन विमान दे भी दिए थे। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से पुराना बकाया नहीं चुकाने की वजह से एविएशन कंपनी ने चौथे विमान की डिलीवरी रोक दी थी। अनुबंध के तहत किंगफिशर को पुराना बकाया और अग्रिम राशि दोनों चुकानी थीं। बाद में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और बीओसी एविएशन का बकाया नहीं चुकाया जा सका। बीओसी एविएशन का आरोप है कि माल्या ने लीज अनुबंध का उल्लंघन किया है। साथ ही अनुबंध के तहत जो सिक्यूरिटी डिपॉजिट जमा किया था, वह भी किंगफिशर के बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।