वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के साथ ही केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए घोषणा की कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा। श्री जेटली ने कहा कि इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव वित्त विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा
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