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देशभर में 1 मई से पीएम समेत मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर बत्ती लगाना बैन कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब सिर्फ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल्स पर ही नील बत्ती लगाई जा सकेगी। कानून में किया जाएगा बदलाव…
– इस बारे में ने बताया कि 1989 के सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में दो बड़े बदलाव किए जाएंगे। ये गाड़ियों पर लाल, नीली बत्ती लगाने से जुड़े हैं।
– उन्होंने कहा कि 1 मई से नीली बत्ती एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सर्विस के व्हीकल्स पर लगाई जा सकेगी।
– जेटली ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 108 (i) और 108 (iii) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के वीआईपी की गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने का हक मिला हुआ है, लेकिन अब इस नियम को भी रद्द किया जा रहा है। यानी अब देशभर में किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी।
– उन्होंने कहा कि नियम 108 (2) में राज्य सरकारों को वीआईपी की गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने का हक है, लेकिन अब इसे नियम में भी बदलाव किया जा रहा है।
– उन्होंने कहा कि 1 मई से नीली बत्ती एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सर्विस के व्हीकल्स पर लगाई जा सकेगी।
– जेटली ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 108 (i) और 108 (iii) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के वीआईपी की गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने का हक मिला हुआ है, लेकिन अब इस नियम को भी रद्द किया जा रहा है। यानी अब देशभर में किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी।
– उन्होंने कहा कि नियम 108 (2) में राज्य सरकारों को वीआईपी की गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने का हक है, लेकिन अब इसे नियम में भी बदलाव किया जा रहा है।