(DJ)
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। हालांकि, वह जेल से नहीं रिहा हो पाएंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। मालूम हो कि INX Media Case में सीबीआई और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हो। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जेल से रिहाई होने के बावजूद पूछताछ के लिए चिदंबरम को उपलब्ध रहना होगा। सीबीआई ने INX Media Case में चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
ईडी की हिरासत के अलावा सीबीआई द्वारा दर्ज केस में भी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज INX Media Case में पूर्व वित्त मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चिदंबरम की ओर से हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।