सुप्रीम कोर्ट नहीं संसद तय करेगी सांसदों को कितनी पेंशन दी जाए : जेटली

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(AU)

न्यायपालिका को परोक्ष संदेश देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह तय करने का अधिकार केवल संसद को है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है और अंतर-संस्थागत अनुशासन का सम्मान करना होगा।संसद सदस्यों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं रद्द करने की मांग करने वाली अपील पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाब तलब किए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों सदस्यों ने चिंता जताते हुए कहा कि सांसदों की छवि धूमिल की जा रही है।

इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री और सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा, ‘यह एक निर्विवाद संवैधानिक रुख है कि जनता का धन संसद की मंजूरी के बाद ही खर्च किया जा सकता है। इसलिए केवल संसद ही यह तय कर सकती है कि जनता का धन कैसे खर्च किया जा सकता है। कोई अन्य  संस्थान इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।’ वित्त मंत्री ने कहा कि यह तय करने का विशेष अधिकार संसद को है कि सरकारी पेंशन लेने का हकदार कौन है और कितनी पेंशन लेने का हकदार है। यह संवैधानिक रुख है जिसे प्रत्येक संस्थान को स्वीकार करना होगा।

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