(Hindustan)
यूपी सरकार फ्लैट, मकान और जमीन लेने वालों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी कड़ाई से रोकने जा रही है। इसके लिए बिल्डरों को बुकिंग के समय ही खरीदारों के साथ एग्रीमेंट करना होगा। इतना ही नहीं बुकिंग राशि 10 फीसदी से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘द उत्तर प्रदेश रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डवलपमेंट) (एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स) 2018 को मंजूरी दे दी गई।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार खरीदारों के हितों का रक्षा करने के लिए लगातार फैसले ले रही है। केंद्र सरकार का भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक मई 2017 से रेरा लागू किया जा चुका है। इसके तहत प्रोजेक्ट शुरू करने वाले बिल्डरों को तीन महीने में रेरा में पंजीकरण कराना जरूरी किया जा चुका है।