सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ मुलायम भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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(NDTV)

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव  ने 2 साल तक के लिये सरकारी बंगले में रहने की इजाजत के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि बीमारी के चलते उन्हें 2 साल तक के लिये बंगले में रहने दिया. उनके बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहले ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर ऐसी ही अपील सुप्रीम कोर्ट से कर चुके हैं. यूपी के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया है. इनमें छह पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के पास सरकारी बंगले हैं जो वीवीआईपी जोन में पड़ते हैं.

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