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सीबीआई कोर्ट राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और 10 अन्य के खिलाफ चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को सजा सुना सकती है। कोर्ट में शुक्रवार को इनकी सजा पर बहस पूरी हो गई जबकि पांच अन्य की सजा पर बहस एक दिन पहले ही हो गई थी। लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि लालू की विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह की कोर्ट में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए बिरसा मुंडा जेल से पेशी कराई गई। इसी जेल में वह 23 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद से बंद हैं। उन्होंने जज ने अपनी उम्र और बीमारी के चलते सजा में रहम बरतने की अपील की। वकील ने बताया कि जज ने कहा कि वह 2 बजे सजा का एलान करेंगे।
वर्ष 1990 और 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये अवैध रूप से निकालने के मामले में सजा पर बहस पूरी हो गई। घोटाले के समय लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके अलावा राजद नेता आरके राणा, पूर्व आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, सप्लायर/ट्रांसपोटर्स त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजा राम जोशी, संजय अग्रवाल और सुनील गांधी को सजा पर भी बहस पूरी हो गई।