मोदी सरकार पर SC सख्त

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(AU)

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और आरबीआई से पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर केन्द्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर केन्द्र सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ? बता दें कि सिर्फ NRI को ही पुराने नोट बदलने की मंजूरी सरकार ने दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आम जनता 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंकों में बदलवा सकते हैं। इसके बाद  31 मार्च तक पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में हलफनामे के साथ बदलवाया जा सकता है।

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