बिना ”आधार” नहीं मिलेगा सिम, TRAI ने लगाई रोक

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(HB)

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आधार कार्ड के बिना सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और फिक्स लाइन फोन लेने पर रोक लगा दी है।  ट्राई की तरफ से जारी की गई निर्देश में बताया कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक साल के अंदर सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब हर सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी होगा। नियमों के मुताबिक सिर्फ नई मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ई-ईकेवाईसी वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा।

बता दें कि किसी दूसरे स्टेट जाने पर एड्रेस प्रूफ को लेकर सिम लेने में काफी दिक्कते आती हैं, लेकिन ई-केवाईसी के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। ई-केवाईसी से एक ही एड्रेस पर पूरे देश में सिम ली जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले चीफ जस्टिस खेयर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान बेहद जरूरी है, ऐसा नहीं होने पर यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है।

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