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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की रोकथाम के उपायों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर किसी भी अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन आदेश पर भी रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पराली जलाने पर रोक लगाने और धूल-मिट्टी के गुबार से निजात पाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पराली जलाने पर रोक को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।