(Hindustan)
सरकार भुगतान में चूक करने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को फंसी परिसंपत्तियों में बोली लगाने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। दिवालिया हो चुकी कंपनी के प्रोमोटर को दोबारा उस कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर पाबंदी लग सकती है। बुधवार को कैबिनेट से बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। ससंद के इसी सत्र में बिल में बदलाव पेश भी हो सकता है। सरकार एक तो दिवालिया कानून में संशोधन करेगी वहीं, सभी बोलीदाताओं को उनके समाधान प्रस्ताव के साथ अग्रिम भुगतान के लिए कहेगी। कानून के अमल में आ रही दिक्कतों को दूर करने और विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के लिए सरकार ने 14 सदस्यीय समिति गठित की है। बता दें कि इस कानून के तहत मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मंत्रालय की ओर से आया प्रस्ताव
सरकार में एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक कैबिनेट प्रस्ताव जारी किया है। जिसके तहत इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंगक्रप्टसी कोड (आईबीसी) में एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, साथ ही प्रवर्तकों को उनकी कंपनियों में बोली लगाने की नई शर्तें तय करने के लिए कुछ दूसरे प्रावधानों में भी संशोधन किया जाएगा। हाल में ही सरकार ने बोली स्वीकृत करने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया था और आईबीसी के मौजूदा नियमों में कुछ नए प्रावधान जोड़े थे। नए नियमों में समस्या समाधान के आवेदन की विश्वसनीयता और पुराने रिकॉर्ड पर ध्यान दिया गया है।
