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तीन तलाक की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। सुबह साढ़े दस बजे चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाएगी। छह दिन की मैराथन सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गत 18 मई को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर के अलावा न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य हैं।
यह पीठ अपने आप में ऐतिहासिक थी क्योंकि सभी जज अलग-अलग संप्रदाय के हैं। संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या तीन तलाक इस्लाम धर्म के मूल में है या नहीं ? और क्या इसे मौलिक अधिकार के तौर पर लागू किया जा सकता है या नहीं।