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सरकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए होने वाली लोकपाल की नियुक्ति 19 जुलाई को एक कदम आगे बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकपाल चयन समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में 7 सदस्यीय सर्च पैनल का गठन किया जाएगा। सर्च पैनल लोकपाल और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगा।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से कहा कि सर्च पैनल लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करेगा, जिसके बाद चयन समिति एक समयसीमा के भीतर लोकपाल के चेयरमैन और सदस्यों का चयन करेगी। मालूम हो कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता और नामी विधिवेत्ता शामिल हैं। मई महीने में सरकार ने बताया था कि लोकपाल की नियुक्त करने वाली चयन समिति के नामी हस्ती के तौर पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ वकील पीपी राव की मृत्यु के बाद यह पद खाली था।
जस्टिस गोगोई के साथ जस्टिस आर. बानुमाथी व नवीन सिन्हा की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि चूंकि 19 जुलाई को बैठक प्रस्तावित है, लिहाजा फिलहाल हम कोई निर्देश पारित नहीं करना चाहते। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। साथ ही पीठ ने कहा कि उम्मीद है इस बार चयन समिति सर्च पैनल अवश्य तय कर लेगी और उसे एक निश्चित समय में प्रक्रिया तय करने का निर्देश देगी।