एनपीएस घोटाले में 25 जिलों में दोषियों पर FIR के आदेश

0

DJ

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त/कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती की धनराशि को विभागीय नियमों के विपरीत अन्य बीमा कंपनियों में निवेश कराने के प्रकरण पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई की है।

उन्होंने दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षक (आहरण वितरण अधिकारी), मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भेजे पत्र में बताया है कि कई जनपदों से विभिन्न संगठनों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि एनपीएस के तहत कटौती की गई धनराशि विभागीय नियमों के विपरीत एवं संबंधित कार्मिकों की सहमति के बिना ही आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय की मिलीभगत से किसी अन्य बीमा बैंकों में जमा कर दी जा रही है।

Share.

About Author

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com