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बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बुधवार से लागू हो रही है। 31 दिसंबर तक लागू योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले किसानों व एक किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में छूट मिलेगी।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता 90 प्रतिशत तक सरचार्ज से छूट का फायदा उठा सकेंगे। वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।
गौर करने की बात यह है कि योजना के तहत पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करने की दशा में उसे 65 प्रतिशत तक बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण की राशि को जमा करने से छूट मिल जाएगी। 31 दिसंबर तक किस्त में जमा करने पर भी 45 प्रतिशत की छूट ली जा सकेगी।