आरबीआई 23 मई से पहले जारी कर सकता है एनपीए पर संशोधित सर्कुलर

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(AU)

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगे आदर्श आचार संहिता के कारण एनपीए के समाधान के लिए आरबीआई की ओर से संशोधित सर्कुलर जारी करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय बैंक संशोधित सर्कुलर बनाने का अधिकतर काम पूरा कर चुका है। इसे 23 मई को होने वाली मतगणना से पहले जारी किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आरबीआई के 12 फरवरी, 2018 के सर्कुलर को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक एनपीए ढांचे को फिर से संगठित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश में है। इसमें एक विकल्प के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले मौजूदा 90 दिनों के अलावा 30-60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। हालांकि, एनपीए के रूप में किसी खाते की पहचान करने की अवधि 90 दिन ही रहेगी। केंद्रीय बैंक ऋण चुकाने के लिए संबंधित संस्थानों को और अधिक रास्ते उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने से एमएसएमई की परेशानियों को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

 

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