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देश भर में सपनों का घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। रीयल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट (रेरा) सोमवार से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि इसके बाद देश का रीयल एस्टेट सेक्टर नए दौर में पहुंचेगा। इससे फ्लैट के खरीददारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि कानून लागू होने के बाद बिल्डर किसी भी हालत में खरीददार से धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। नियम तोड़ने पर बिल्डर को तीन साल तक की जेल हो सकती है।
दरअसल, बीते साल मार्च में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेरा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद एक्ट के 59 प्रावधान एक मई 2016 को लागू भी हो गए थे। इस बीच, एक्ट के अधीन कानूनों का निर्माण होने के साथ रीयल एस्टेट अथारिटी के गठन समेत दूसरी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। बचे 32 प्रावधानों के एक मई 2017 से लागू होने के साथ पूरा एक्ट व्यवहार में आ गया है। मंत्रालय ने नए मॉडल कानून को सभी राज्यों को भेज दिया गया है।