सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत

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(AU)

तिहाड़ जेल से निकलकर पिछले एक साल से पैरोल पर बाहर निकले सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुब्रत राय 20 जुलाई तक 552 करोड़ रुपये जमा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरफ उनको वापस तिहाड़ जेल जाना होगा और दूसरी तरफ कोर्ट मुंबई के पास लोनावला में स्थित ऐंबी वैली को नीलाम करने की तैयारी शुरू कर देगी।
इससे पहले 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 10 दिनों के भीतर 709.82 करोड़ रुपये सहारा-सेबी खाते में जमा करने के लिए कहा है। साथ ही सुब्रत राय की पैरोल की अवधि पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। मालूम हो कि समूह को 15 जून तक सहारा-सेबी खाते में 1500 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन समूह की ओर से इस अवधि तक 790.18 करोड़ रुपये ही जमा कराए गए।
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