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यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को शुल्क निर्धारण अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक निजी स्कूल न तो मनमानी फीस वसूल सकेंगे और न ही पांच साल से पहले यूनिफॉर्म बदल सकेंगे। यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश-2018 के दायरे में 20 हजार रुपये से अधिक सालाना फीस लेने वाले सभी स्कूल आएंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू होगा। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी शिक्षा बोर्डों पर ये नियम लागू होंगे। स्कूल किसी खास दुकान से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने को बाध्य भी नहीं कर सकेंगे। अल्पसंख्यक संस्थान भी इसके दायरे में आएंगे।