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सांसद रहते हुए यूपी के मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को देश के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।याचिका में कहा गया था कि दोनों ही लाभ के पद हैं, अत: सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ इस पद पर बने नहीं रह सकते।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीबी पांडेय ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट के सेक्शन 3-ए के तहत याचिका में चुनौती दी गई है। यह संविधान में दर्ज है।