मणप्पुरम फाइनेंस मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर सेबी ने लगाया जुर्माना

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(Hindustan)

बाजार नियामक सेबी ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (एमएफएल) के फाइनेंसियल रिजल्ट से संबंधित अप्रकाशित प्राइस-सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करने और एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से उसे कम्युनिकेट करने के लिए एक व्यक्ति को दंडित किया है। सेबी के एक आदेश के अनुसार, नियामक ने पंकज अग्रवाल पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह व्यक्ति एंबिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च डिपार्टमेंट का हिस्सा था। पंकज अग्रवाल ने मार्च 2013 में एमएफएल के आई उन्नीकृष्णन और सचिन अग्रवाल के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पंकज अग्रवाल ने कथित तौर पर कंपनी के तिमाही परिणामों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) हासिल की और इनसाइडर ट्रेडिंग नियम के उल्लंघन किया और इसे एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से इसे संप्रेषित किया। सेबी ने उल्लेख किया कि पंकज अग्रवाल ने मूल्य-संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए नहीं रखा और इस तरह इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन किया है।

दो अलग-अलग आदेशों में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बांकरी रुद्रस्वामी प्रसन्ना कुमार और शाश्वत कुमार गुप्ता पर माइंडट्री के मामले में अंदरूनी नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कुमार और गुप्ता माइंडट्री के कर्मचारी थे और उन्होंने जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक कैलेंडर तिमाही के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक के कुल लेनदेन को अंजाम दिया था। उन्हें इस तरह के दो कारोबारी दिनों के भीतर कंपनी को खुलासा करना आवश्यक था। लेनदेन। हालांकि, वे निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित खुलासे करने में विफल रहे। सेबी ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने पीआईटी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) मानदंडों का उल्लंघन किया।

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