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कानून की खामियों का नाजायज फायदा उठाते हुए सरकारी बंगलों में वर्षों से जमे हुए सांसदों और बाबुओं को अब हटना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सरकारी आवास (अनधिकृत कब्जा विरोधी) अधिनियम, 1971 में बदलाव को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि यदि वे किसी सांसद या बाबू के निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के तर्क से सहमत नहीं होते हैं तो वे ऐसे लोगों से तीन दिन के अंदर बंगला या आवास खाली करा सकते हैं। इस संशोधन अधिनियम से ऐसे कब्जाधारकों को हाईकोर्ट से नीचे किसी अदालत में अपील करने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा।