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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में AQI मैनेजमेंट के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) को जारी रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट गुरुवार को AQI का आकलन कर यह तय करेगा कि किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच समन्वय की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है साथ ही कहा, “कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से तालमेल की कमी है.” कोर्ट ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों की सराहना की. कोर्ट ने कहा कि इन उपायों को सभी संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाना और प्रभावी रूप से लागू करना आयोग की जिम्मेदारी है.