(HT)
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को कोयला घोटाले में दोषी पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक के सी समारिया को दो साल जेल की सजा सुनायी। हालांकि तीनों दोषियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तत्काल जमानत भी मिल गयी।
यूपीए सरकार के समय मध्यप्रदेश के थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाले में गुप्ता, क्रोफा, समारिया और कंपनी केएसएसपीएल और उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार आहलूवालिया को दोषी करार दिया गया था। दो साल जेल की सजा पाए आहलूवालिया को भी कोर्ट से जमानत मिल गयी।