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आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर) एक्ट यानी अफस्पा मेघालय से पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में असम से लगती सीमा के आठ पुलिस स्टेशन और म्यांमार से लगती सीमा के तीन जिलों तक इसे सीमित कर दिया गया है। गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया, अफस्पा जिसमें सुरक्षा बलों को बिना पूर्व चेतावनी के अभियान चलाने और किसी की गिरफ्तारी का अधिकार होता है, को पूरे मेघालय से 31 मार्च से हटाया जा चुका है। पिछले साल 2017 में यहां सबसे कम उग्रवाद की घटनाएं हुई हैं। चार साल से हिंसा में भी गिरावट देखी गई है। ऐसा दो दशकों में पहली बार देखने को मिला है। वर्ष 2000 की तुलना में 2018 में 85 प्रतिशत कम हमले हुए।
गृहमंत्रालय के मुताबिक मेघालय की सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के चलते अफस्पा हटाने का फैसला लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसे असम से लगती सीमा के 16 पुलिस स्टेशनों से घटाकर तीन में सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा तीन जिलों तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में यह कठोर कानून लागू है। ज्ञात हो कि कई संगठन पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर से यह एक्ट हटाने की मांग करते हैं क्योंकि इससे सुरक्षा बलों को नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है।