उत्तराखंड : पंचायतों में दो से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

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(AU)

दो से अधिक बच्चे होने पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित करने वाला विधेयक बुधवार को सदन में पास हो गया। सरकार ने इस शर्त को लागू करते हुए 300 दिन के ग्रेस पीरियड की उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, जो नगर निकाय चुनाव के संबंध में दी गई थी। सरकार ने इसी पंचायती चुनाव से इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही है।

विधेयक के कानून बन जाने की तारीख से यह व्यवस्था लागू मानी जाएगी और दो से ज्यादा बच्चों वालों के लिए चुनाव लड़ने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही, अब पंचायतों में प्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम आठवीं और दसवीं (अलग-अलग श्रेणी के लिए) पास होना भी जरूरी होगा। बुधवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में पंचायत राज संशोधन अधिनियम-2019 पारित हो गया। एक दिन पहले सरकार ने जिस संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया था, उसमें बुधवार को दो संशोधन किए गए।

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