(DJ)
सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों को दूर के लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए लोगों को 1 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। हाल ही में इन दोनों में नाम की अलग-अलग स्पेलिंग के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके आधार कार्ड में लिखे नाम की स्पेलिंग पैन कार्ड में लिखे नाम से मेल नहीं खाती थी। हालांकि अब ऐसे लोगों के लिए एक राहतभरी खबर है। अब ऐसे लोग भी अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करा पाएंगे।
लिंक करवाना जरूरी:
हाल ही में केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया था कि लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। ऐसे में जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पैन कार्ड रिजेक्ट होने की सूरत में आप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।