अयोध्या केस: मुस्लिम पक्षकार के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई 18 को

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(Hindustan)

एक निजी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कोर्ट में केस दर्ज करने की दायर अर्जी पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। मामले में थाना रामजन्मभूमि से तलब की गई आख्या नहीं आने पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 अक्तूबर नियत की गई है

यह आदेश द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र प्रताप सिंह ने दिया। इसके बाद अयोध्या के तपस्वी जी मन्दिर के महंत परमहंस दास के अधिवक्ता संतोष वर्मा कोर्ट में उपस्थित हुए। न्यायालय में महंत की ओर दायर 156(3) की अर्जी में उल्लेख किया गया कि तीन अक्तूबर की सुबह छह बजे एक न्यूज चैनल के स्टिंग आपरेशन की वीडियो क्लिप प्राप्त हुई। इस स्टिंग आपरेशन में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने छह दिसम्बर 1992 की घटना में निहत्थे कारसेवकों पर बम फेंकने की बात को स्वीकारा है। न्यूज चैनल के इस स्टिंग आपरेशन में रिकार्ड बातें राष्ट्र विरोधी हैं। वह वीडियो क्लिपिंग देखकर काफी आहत हैं।

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